शहर में वह आसपास कृषि भूमि पर अवैध रुप से कॉलोनी का निर्माण कर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले 10 कॉलाेनीनाईजरों के खिलाफ पुलिस ने सोमवार को कार्यवाही की। नगर पालिका सीएमओ मोहम्मद अशफाक की शिकायत पर नागदा व बिरलाग्राम पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।
इनमें 7 के खिलाफ मंडी व 3 के खिलाफ बिरलाग्राम थाने में प्रकरण दर्ज हुआ है। पुलिस कार्यवाही की भनक उक्त कॉलोनीनाईजरों को लगी और वह पुलिस की दबिश देने के पूर्व ही शहर से फरार हो गए। हालांकि एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ उन में कोई भाजपा नेता का समर्थक, तो कोई समाजसेवी तथा कोई लद्यु उद्योगपति है।
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इन कॉलाेनीनाईजर में एक महिला भी शामिल है। गौरतलब है कि शहर में कई लोगों द्वारा अवैध रुप से कॉलोनी काटी जा रही है। विशेषकर बैरछा रोड, रत्न्याखेड़ी रोड, महिदपुर रोड, अमलावदिया रोड, उज्जैन रोड गत 05 वर्ष में दो दर्जन से अधिक कॉलोनी काटी गई है। इनमें अधिकांश कॉलोनी नपा, राजस्व व टीएनसी की बीना अनुमति के काटी गई है।
जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन को शिकायत भी की गई थी। जिसके बाद एसडीएम आशुतोष गोस्वामी द्वारा एक जांच दल गठित किया गया था। इस दल में राजस्व व नपा के अधिकारियों को शामिल किया गया था। नपा ने नगरीय सीमा में कटी कॉलोनी के खिलाफ जांच की तो राजस्व विभाग ने ग्रामीण की सीमा में कटी कॉलोनी की।
इन लोगों के खिलाफ हुई कार्यवाहीमंडी पुलिस ने पाड़ल्या खदान के समीप कॉलोनी काटने पर नेमीचंद्र पिता इंरमल, चांदमल पिता प्यारचंद्र व बैरछा रोड पर काॅलोनी काटने पर दीपक पिता पूनमचंद्र केरवार, शरद पिता विमलकुमार जैन, गोवर्धन पिता गंगाराम जटिया, सौरभ पिता गिरिश केरवार व शेरदिल पिता शेरुलाला के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
इसी प्रकार बिरलाग्राम पुलिस ने इंद्रपुरी क्षेत्र में कॉलोनी काटने पर मनोज पिता मोहन राठी व उनकी पत्नी सीमा राठी तथा भाई गिरिराज राठी के खिलाफ नपा व टीएनसी की बिना अनुमति व बिना कॉलोनीनाईजर के लायसेंस के कॉलोनी काटने पर मप्र नपा अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
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