Nagda News । असंगठित मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अभिषेक चौरसिया ने नागदा शहर में अवैध कॉलोनियों के निर्माण के मामले में बिरलाग्राम क्षेत्र में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) द्वारा व्यापक स्तर पर निर्मित की गई बहुमंजिला रहवासी अवैध कॉलोनियों के निर्माण में कार्यवाहीं किए जाने की मांग उठाई हैं।
जिसके अंतर्गत शिकायत में ग्रेसिम उद्योग द्वारा बिरलाग्राम क्षेत्र के न्यू मल्टी एरिया, सी ब्लॉक, एबीसी लाइन सहित कई क्षेत्रों में दर्जनों बहुमंजिला अवैध कॉलोनियों के निर्माण का मामला उठाया हैं । जहां उद्योग द्वारा जलकर, मकान किराया, बिजली किराया सहित समस्त कर लागू किए गए हैं ।
नागदा शहर में दोहरी व्यवस्था क्यों ?
अभिषेक चौरसिया ने बताया कि जहां एक तरफ शहर के व्यापारियों एवं कॉलोनाइजरों पर शासन का डंडा चलाया जा रहा है । वहीं बिना किसी वैध अनुमति प्राप्त बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कर ग्रेसिम उद्योग शासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा हैं।
आखिर शहर में उद्योग के किसी भी अवैध निर्माण के विरूद्ध आम नागरिकों के समानांतर कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की जाती हैं । दोहरी व्यवस्था के तहत कब तक नागदा शहर के अधिकारी कार्य करते रहेंगे । उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत के बाद अब आगे क्या कार्यवाही होगी यह देखना होगा ।
ग्रेसिम उद्योग का कोई निर्माण कार्य वैधानिक नहीं, बिना अनुमति सालों से कर रहे हैं अवैध निर्माण :-
अभिषेक चौरसिया ने आरोप लगाया हैं कि ग्रेसिम उद्योग के द्वारा निर्मित बहुमंजिला अवैध कॉलोनियों के निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की कोई अनुमति शासन स्तर से प्राप्त नहीं की गई हैं।
जबकि नियमानुसार किसी भी रिहायशी इलाक़े में बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु शासन से अनुमति प्राप्त किए जाने का प्रावधान हैं । जहां एक तरफ स्वयं शासन द्वारा 12 मीटर से ऊंची दीवार के निर्माण पर कंट्री एंड टाउन प्लानिंग विभाग से अनुमति प्राप्त किए जाने का प्रावधान है।
उद्योग के विरूद्ध हाल ही में अवैध निर्माण एवं विभिन्न शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण किए जाने की पुष्टि हो चुकी हैं । जिसको देखते हुए बिरलाग्राम में इनके द्वारा निर्मित की गई बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में भी गंभीर धांधली एवं अनियमितता होने की वृहद संभावना हैं । जिसकी प्रमाणिकता जांच में स्पष्ट हो जाएगी ।
अभिषेक चौरसिया ने बताया कि उन्होंने बिरलाग्राम में स्थित ग्रेसिम द्वारा निर्मित विभिन्न बहुमंजिला अवैध कॉलोनियों के अंतर्गत इमारतों के निर्माण कार्य की जांच के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच की मांग उठाई हैं :-
1) भूमि स्वामित्व के दस्तावेज़ ।
2) भूमि नामांतरण की प्रतिलिपि ।
3) बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए शासन से स्वीकृत अनुमति पत्र की प्रतिलिपि ।
4) नगरपालिका परिषद नागदा एवं कंट्री व टाउन प्लानिंग से स्वीकृत बहुमंजिला इमारतों के नक्शे एवं ले-आउट की प्रतिलिपि ।
5) बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के संबंध में शासन से प्राप्त नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की प्रतिलिपि ।
6) भूमि के डायवर्जन की प्रतिलिपि ।
इन अधिकारियों को प्रस्तुत की गई शिकायत :
अभिषेक चौरसिया ने बताया कि उन्होंने इस मामले में संभागीय आयुक्त आंनद कुमार शर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, उज्जैन के संयुक्त संचालक सुरेश कुमार रेवाल, अनुविभागीय अधिकारी नागदा आशुतोष गोस्वामी एवं नगर पालिका परिषद नागदा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशफाक़ खान के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर उक्त मामले में अवैध कॉलोनाइजर के विरूद्ध अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग उठाई हैं।
इसे भी पढ़े : तिल और शहद खाने का फायदा और स्वास्थ्य लाभ
Newsmug App: नागदा और देश-दुनिया की खबरें, अपडेट्स और सेहत की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म… पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NEWSMUG ऐप। आपके नागदा का अपना लोकल एप।