Pan-Aadhaar Link: वैसे तो आज के समय में आधार कार्ड से लगभग हर एक काम हो जाते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी दस्तावेज भी बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि पैन कार्ड जरूरी दस्तावेज की श्रेणी में नहीं है। पैन कार्ड के न होने पर भी कई काम अटक सकते हैं। जैसे- वित्तीय लेन देन रूक सकता है, बैंक में खाता खुलवाने में दिक्कत, रिटर्न फाइल करने में परेशानी आदि हो सकती है। वहीं, काफी समय से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने के लिए कहा जा रहा है, जिसकी अब आखिरी तारीख 30 जून 2023 है। ऐसे में अगर आप इस तारीख तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाते हैं, तो फिर आपके कई काम तक अटक सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पैन को आधार कार्ड से लिंक न करवाने पर क्या हो सकता है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं…
हो सकते हैं ये नुकसान:-
निष्क्रिय हो सकता है पैन कार्ड
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करवाने पर वित्त मंत्रालय के अनुसार, आपका पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है। इसलिए अपने पैन कार्ड को आधार से तय समय सीमा के अंदर ही आपस में लिंक करवा लें।
Pan-Aadhaar Link: अगर नहीं कराते हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक, तो जानें अटक सकते हैं कौन से काम
लोन नहीं ले पाएंगे
पैन कार्ड की एक जरूरत लोन लेने में भी पड़ती है। जब आप लोन लेते हैं तो इसी के जरिए बैंक चेक करता है कि आपके पहले से कितने लोन चल रहे हैं, अगर आपका लोन है तो क्या आप उसे समय पर रिटर्न कर रहे हैं आदि। पर पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर आप लोन नहीं ले पाएंगे।
वित्तीय लेन देन में दिक्कत
सेबी के मुताबिक, अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो फिर ये काम करना बंद कर देगा। इससे आपकी ट्रांजेक्शन भी रूक जाएंगी। वहीं, बावजूद इसके अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है।
बैंक खाता खुलवाने में दिक्कत
आप जब बैंक खाता खुलवाते हैं, तो आधार कार्ड के साथ आपका पैन कार्ड भी लगता है। इसकी एक कॉपी आपको बैंक में सबमिट करवानी पड़ती है, लेकिन अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो फिर आपको बैंक खाता खुलवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।