Nagda News : रेप के पांच आरोपियों को न्यायालय ने 20-20 साल की सजा सुनाई

Nagda News:  रेप के पांच आरोपियों को न्यायालय ने 20-20 साल की सजा सुनाई, महिला आरोपी को भी 10 साल का कारावास । Nagda News: Five accused of rape were sentenced to 20-20 years by the court

विवाहिता के साथ रेप कर उसे बंधक बनाकर रखने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय ने 20-20 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है। अपराध में शामिल महिला आरोपी को भी कोर्ट  ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है।

मामले की सुनाई मंगलवार को नागदा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडे द्वारा की गई। जिसमें आकाश पिता मुकेश खत्री निवासी पीतमपुर, गोलू उर्फ विकास पिता विजय खत्री निवासी देपालपुर, कालू उर्फ विवेक पिता राजू खत्री निवासी खंडला सागर जिला धार, शैलेश उर्फ शेरू पिता राजमल खोड़े निवासी नालछा दरवाजा धार, नाना उर्फ राजेंद्र पिता हरिप्रसाद मालवीय निवासी सागर जिला धार को भादवि की धारा 366 मदद 10-10 वर्ष, 376 भादवी में 20-20 वर्ष 376 (2)ए का कठोर कारावास, धारा 344 में 1 वर्ष आकार कठोर कारावास, महिला आरोपी गजरी बाई पति पति रामदीनसिंह  भिलाला निवासी मोती नगर सागर जिला धार को धारा 368 भादवी में 10 वर्ष एवं धारा 344 भादवी में 1 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया है।
महिला आरोपी को कोर्ट में ले जाती पुलिस।

अपर जिला लोक अभियोजक केशव रघुवंशी के अनुसार साल 2014 में पीड़िता के पति ने नागदा थाने में आकर मौखिक सूचना दर्ज कराई कि उसकी पत्नी घर से बिना बताए कहीं चली गई है। जिसके बाद नागदा पुलिस ने साल 2015 में गांव खेड़ी बड़ौदा से पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता ने मंडी पुलिस को बताया कि उसके पति से उसका झगड़ा होता रहता था। पति द्वारा उसे घर से जबरदस्ती निकाल दिया गया था।

घर से निकाले जाने के बाद वह देपालपुर जाकर रहने लगी। जिस बस में बैठी थी उसी बस में मौजूद उपरोक्त आरोपियों ने पीड़िता से कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। घर ले जाने की बजाय आरोपियों ने महिला के साथ जंगल में गैंग रेप किया। रेप के बाद आरोपियो ने पीड़िता को गजरी बाई के घर में करीब 5 महीने तक रखा। जिसके बाद लगातार महिला के साथ बलात्कार किया गया।

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