नागदा ग्रेसिम उद्योग प्रबंधक पर 1 लाख का जुर्माना

nagda grasim news . शहर से लगभग 20 किमी दूर गांव जलवाल में ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन द्वारा बनाए गए तालाब निर्माण में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में तहसीलदार खाचरौद न्यायालय ने 1 लाख रु का जुर्माना किया है। न्यायालय ने यह कार्यवाही आरटीआई एक्टिविस्ट अभिषेक चौरसिया की एक शिकायत पर की है।

तहसीलदार शिवकांत पाड़ेय ने जुर्माने की कार्यवाही की पुष्टी की है। मिली जानकारी के अनुसार तालाब का निर्माण वर्ष 2012 में किया गया था। तब शासकिय 7 .99 हैक्टेयर भूमि को तालाब के अधिपत्य में कर लिया गया। लगभग एक वर्ष पूर्व इस मामले कि अभिषेक ने तात्कालीन राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समक्ष शिकायत की थी।

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मंत्री राजपूत के निर्देश पर उज्जैन कलेक्टर ने एसडीओ राजस्व खाचरौद से मौके पर जांच कर प्रतिवेदन मांगा था। जांच प्रतिवेदन में यह बात उजागर हुई कि उक्त शासकीय रकबा भूमि पर ग्रेसिम का कब्जा है। जिसमें से अधिकांश भूमि तालाब में डूबी हुई पाई गई। एसडीओ के प्रतिवेदन के बाद खाचरौद तहसीलदार को मामला सौंपा।

तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रबंधन पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। अतिक्रमण भूिम का सर्वे क्रमांक 156 में 1.65 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 158 रकबा 2.28 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 406/ 539 रकबा 1.12 शासकीय नाला, सर्व क्रमांक 159 रकबा 0.84 उमरावसिंह, विक्रमसिंह बालेश्वर कालम नंबर 12 में अहस्तारणीय, सर्वे नंबर 160 रकबा 0.55 उमरावसिंह, विक्रमसिंह बालेश्वर कालम नंबर 12 में अहस्तारणीय सर्वे नंबर 161 रकबा 0.84 उमरावसिंह, व्रिकमसिंह, बालेश्वर कालम नंबर 12 में अहस्तारणीय सर्वे नंबर 420 रकबा 0.60 हैक्टेयर शासकीय नाला तथा सर्व नंबर 422 रकबा 0.02 हैक्टेयर शासकीय गैरमुमकिन भूमि को ग्रेसिम ने अपने आधिपत्य में लिया।

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