Nagda News। शहर में कई स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण व अवैध निर्माण के खिलाफ सोमवार को नगर पालिका नागदा ने कार्यवाही की। लगातार हो रही शिकायत के बाद नपा सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान ने दो स्थानों पर नपा कर्मचारियों को भेज कर निर्माण कार्य रुकवाया और संबंधित को नोटिस भी जारी किए।
गौरतलब है कि शहर के चंबल सागर कॉलोनी में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर उस पर बीना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसी प्रकार कोटा फाटक क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल मजिस्द पर बिना अनुमति के कार्य किया जा रहा था। दोनों मामले की शिकायत नपा प्रशासन को कुछ दिन पूर्व कि गई थी, लेकिन नपा द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सोमवार को वरिष्ट अधिकारियों को शिकायत मिलने के बाद नपा प्रशासन हरकत में आया।
मामला नं 1
कोटा फाटक क्षेत्र में पुराने ओवर ब्रिज के समीप एक धार्मिक स्थल मस्जिद पर बिना अनुमति के दो मीनार का निर्माण किया जा रहा है। जिसकी ऊंचाई लगभग 20 से 30 फीट है। मीनार मस्जिद की छत पर बन रही है, जिससे मीनार की ऊंचाई जमीन से लगभग 40 से 50 फीट हो गई है।
यह निर्माण कार्य नगर पालिका नागदा के बिना अनुमति के हो रहा है। इसकी शिकायत शुक्रवार को नपा सीएमओ अशफाक खान को कि गई थी, उसके बाद नपा ने निर्माण कार्य रोकने को कहा था, लेकिन निर्माण करने वाले ने रात के अंधेरे में दोनों मीनार खड़ी कर दी। जिसके बाद सोमवार को नपा ने नोटिस जारी किया।
मामला नं 2
चंबल सागर कॉलोनी में पानी की टंकी के पीछे शासकीय जमीन पर सार्वजनिक पानी की टंकी लगी थी। जिससे क्षेत्र के लोग पानी भरते थे। यह टंकी लगभग 25 वर्ष पूर्व नपा द्वारा लगाई गई थी। लेकिन क्षेत्र के रहवासी व कांग्रेस नेता सैय्यद रहमत अली के बेटे जाहिद अली ने टंकी को हटाकर वहां पर अवैध रुप से अतिक्रमण कर लिया। यहां पर जाहिद द्वारा दुकानों का निर्माण किया जा रहा है।
टंकी को हटाने से क्षेत्र के लोगों के समक्ष पाने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। इस निर्माण काे लेकर क्षेत्र के रहवासी मोहम्मद रशीद ने 2 जनवरी को नपा कार्यालय में शिकायत कर निर्माण रोकन वह पुन: पानी की टंकी लगाने की मांग की है।
किस-किस को दिए नोटिस
नगर पालिका सीएमओ खान ने मस्जिद के उपर मीनार के निर्माण को लेकर मस्जिद प्रबंधक के नाम नोटिस जारी कर कहा कि उन के द्वारा किए जा रहे मीनारों का निर्माण कार्य रोका जाए, आप को किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी गई है। यदि आप ने कोई अनुमति ली है तो उसके 3 दिवस में नपा कार्यालय में प्रस्तुत करें।
इसी प्रकार टंकी तोड़ने व अतिक्रमण के मामले में जाहिद को नोटिस जारी कर कहा है कि आपके द्वारा सार्वजनिक पानी की टंकी को हटाकर अतिक्रमण का निर्माण किया जा रहा है उसे तत्काल बंद किया जाए और 03 दिवस में नपा कार्यालय को लिखित में सूचना की जाए। अन्यथा आपके विरुद्ध वैद्यानिक कार्यवाही कि जावेगी।
इनका कहना
शहर में कुछ स्थान पर अवैध व बिना अनुमति के निर्माण कार्य होने की सूचना मिली थी। नपा के माध्यम से दोनों स्थान पर निर्माण करने वाले को नोटिस दिया है।
मोहम्मद अशफाक खान
सीएमओ, नपा नागदा
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