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जल्द ही रद्द हो सकता है आपका पैन कार्ड, आज ही करें ये काम

आयकर विभाग ने सभी भारतीय पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. जानकारी के अभाव में या किसी कारणवश यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपकों सावधान हाेने की जरूरत है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की है.

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यदि आपने 30 सितंबर 2021 तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार साबित हो सकता है. ऐसी परिस्थिति में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 की राशि का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं. चलिए पूरी प्रोसेस को आर्टिकल की मदद से बेहद ही आसानी से समझते है.

सबसे पहले आप आयकर विभाग की वेबसाइट से चेंक करें स्टेटस

  • इसके लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट  पर जाएं.
  • जिसके बाद यहां बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • आपके सामने नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी.
  • इसी हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी.
  • जिसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें. जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं.

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का तरीका

  • एसएमएस के जरिए :आप अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें. इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें। इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा.

ऑनलाइन भी आसान है तरीका

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा.
  • ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.

इन परिस्थितियों में लगता है जुर्माना

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपए की राशि का जुर्माने का भी प्रावधान है. इतना ही नहीं पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर भी 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

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KAMLESH VERMA

दैनिक भास्कर और पत्रिका जैसे राष्ट्रीय अखबार में बतौर रिपोर्टर सात वर्ष का अनुभव रखने वाले कमलेश वर्मा बिहार से ताल्लुक रखते हैं. बातें करने और लिखने के शौक़ीन कमलेश ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से अपना ग्रेजुएशन और दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स किया है. कमलेश वर्तमान में साऊदी अरब से लौटे हैं। खाड़ी देश से संबंधित मदद के लिए इनसे संपर्क किया जा सकता हैं।

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