नाबालिक दोस्त के साथ मिलकर तीन वर्ष पूर्व घटना को दिया था अंजाम
नागदा। पाड़ल्या रोड स्थित इंद्रा चौक में करीब तीन वर्ष पूर्व कार्य से घर लौट रही एक युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने शनिवार को 20 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
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यह सजा दुष्कर्म के प्रकरण में सुनाई जबकि अपहरण की धारा में 03 वर्ष की सजा व 2 हजार रुपए का जुर्माना किया है। यह दोनों सजा एक साथ चलेगी। वर्तमान में आरोपी घटना के समय से जेल में बंद है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश विक्रमसिंह बुले ने सुनाया। प्रकरण में शामिल एक अन्य आरोपी नाबालिक होने से उसका प्रकरण उज्जैन न्यायालय में चल रहा है।
क्या है घटनाक्रम
दरअसल, 16 दिसंबर 2017 की रात 9 बजे एक युवती शोरुम से कार्य कर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान इंद्रा चौक के पास एक गली में से जैसे ही युवती गुजरी तो वहां पर मौजूद एक युवक प्रवीण राठौर निवासी दयानंद कॉलोनी ने पीछे से उसे पकड़ लिया और उसे उठाकर गंदी गली में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ उसका दोस्त नाबिलक भी था। दोस्त ने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया।
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पीड़ित युवती ने 17 दिसंबर 2017 को पुलिस थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 376, 363 में प्रकरण दर्ज किया था। शाासन की और पैरवी अपर लोक अभियोजक केशव रघुवंशी ने की थी।
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