Adhaar Card: सरकार ने आधार के नियमों में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार इसमें अपडेट करना जरूरी होगा। 10 साल पूरा होने पर आधार कार्डहोल्डर को पहचान प्रमाण पत्र और एड्रेस का प्रमाण पत्र जमा कर कम से कम एक बार आधार को अपडेट कराना होगा. इस बारे में आधार की एजेंसी यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी और इंडिया यानी कि UIDAI ने कहा है कि जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया है और अभी तक एक बार भी अपडेट नहीं कराया है, उन्हें अपने पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र के साथ इसे अपडेट कराना जरूरी है.
इस सुविधा का उपयोग माई आधार पोर्टल और इसके ऐप के माध्यम से आनलाइन किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं। इस सुविधा को My Aadhaar Portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है. निवासी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी नजदीकी नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं.